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प्रधानमंत्री जनधन योजना का विवरण
सर्वप्रथम यह जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है और इसके लाभ कैसे प्राप्त करें जा सकते हैं-
- यह योजना सरकार द्वारा इस उद्देश्य से लांच की गई थी ताकि वित्तीय प्रणाली से सभी को जोड़ा जा सके और कम से कम हर एक भारतीय के पास एक साधारण बचत खाता हो।
- इस योजना के तहत एक अन्य उद्देश्य भी था कि जरूरतमंद लोगों को जरूरत के वक्त पैसा मुहैया करवाया जा सके, लेन-देन की सुविधा दी जा सके और इंश्योरेंस तथा पेंशन की स्कीमों को आमजन तक पहुंचाया जा सके।
- सरकार का मानना था कि यह सब लाभ तकनीक के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना संभव हो सकता है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाकर प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत बचत खाता खोल सकता है। अधिकतर बैंक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोलने वाले खाते में न्यूनतम राशि सीमा (मिनिमम बैलेंस) जीरो ही रखते हैं।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलने वाले खातों में डेबिट कार्ड दिया जाता है जिस पर ₹100000 का दुर्घटना बीमा होता है।
- यहां यह जोड़ा जाता है कि 28.08.2018 के पश्चात खुलने वाले खातों पर यह दुर्घटना बीमा बड़ा कर दो लाख कर दिया गया है।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खुलने वाले खातों पर जरूरतमंद लोगों को ₹10000 तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रदान की जा सकती है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुलने वाले खातों में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनेक सहायता को सीधा खाताधारक के खाते में पहुंचाने का प्रावधान है जिसे सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नाम दिया है।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलने वाले खातों में ग्राहक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना जैसी स्कीमों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत और ड्राफ्ट कैसे प्राप्त होता है और क्या है औपचारिकताएं
- इस योजना के तहत बिना किसी रूकावट और बाधा के निम्न आय के लोगों को 10000 तक का ओवरड्राफ्ट बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है।
- बैंक अधिकतर मामलों में लोन देते वक्त यह सुनिश्चित करता है कि पैसे का अंत उपयोग उसी कार्य के लिए हो रहा हो जिस कार्य के लिए बैंक में लोन दिया है, किंतु प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में यह बाध्यता नहीं है, और ग्राहक अपने जरूरत के मुताबिक पैसे का इस्तेमाल कर सकता है।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली और ड्राफ्ट स्कीम में लोन एक कमाने वाले व्यक्ति को ही दिया जाए यह बैंक सुनिश्चित करता है, एक प्रकार से सरकार कमाने वाले व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- बैंक को यह सुनिश्चित करना होता है कि जिस प्रधानमंत्री जनधन खाते पर वह ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं वह सुचारू रूप से चल रहा है और अन्य स्कीम का पैसा भी उसी खाते में आता है, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
- जन धन योजना के तहत खुलने वाले खाते में व्यक्ति का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जुड़ा होना आवश्यक है और वह एनपीसीआई के साथ भी जुड़ा होना आवश्यक है।
- ग्राहक को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह अपना आधार कार्ड किसी अन्य बैंक से ना जोड़ें बिना पिछले बैंक को सूचित किए जिस बैंक से उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ लिया है।
अन्य महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान बैंक और ग्राहक को प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देना होता है
- ग्राहक को यह ध्यान रखना होता है कि वह जन धन योजना के अंतर्गत आने वाले खाते के साथ-साथ कोई अन्य खाता जो बचत खाता ही हो को किसी अन्य बैंक या उसी बैंक में ना चलाएं अथवा यह आरबीआई के द्वारा दिए जाने वाले दिशानिर्देशों का उल्लंघन होगा।
- बैंक को इस बाबत ग्राहक से घोषणा पत्र अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए।
- आधार को खाते से जोड़ना और उसका मैपिंग करवाना बैंक न भूलें।
- बैंक यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली और ड्राफ्ट फैसिलिटी में सालाना लगने वाले ब्याज को ग्राहक चुका दे रहे, अन्यथा बैंक इस स्कीम के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को बंद कर सकता है।
- बैंक यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक की उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच हो।
- बैंक को यह लोन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों अथवा किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सहायता प्राप्त करने वाले लोगों को अथवा एक ही परिवार से एक से ज्यादा व्यक्ति को लाभ नहीं देना है।
बैंक को इस स्कीम के तहत प्रदान की जाने वाली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या गारंटी कवर मिलता है
- बैंक के द्वारा प्रदत धन राशि का 60 परसेंट तक गारंटी कवर बैंक को उपलब्ध है
- गारंटी फीस का वहन बैंक द्वारा किया जाता है
For Pradhan mantri Jan dhan Yojana form please visit pmjdy.gov.in
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